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टैक्स में छूट और Ex-Gratia Payment : कोविड के दौर में सरकार के तरफ से तोहफा

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Ex-Gratia Payment और टैक्स में छूट: Income tax exemption for covid-19 treatment

बीते दिनों शुक्रवार 26 जून को सरकार ने घोषणा की कि जिन भी लोगों को कोविड के उपचार के लिए किसी से भी मदद मिली है उन्हें सरकार टैक्स में छूट तथा जो Ex Gratia के पैसे उन्हें मिलेंगे फैमिली के सदस्य के मर जाने पर उसमे भी सरकार उन्हें टैक्स में में छूट देगी।
इस मुश्किल के समय में सरकार का यह कदम बहुत ही सराहनीय है तथा लोगों के लिए एक नयी उम्मीद ले कर आया है। जिन लोगों ने भी अपने परिवार जन को खो दिया है काफी खर्च करने के बाद भी उनके लिए यह काफी फायदेमंद रहेगा।

Income tax relaxation due to covid-19

CBDT (सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज ) ने यह भी भी साफ़ किया है की कि जो भी ex gratia के पैसे लोगों को मिलेंगे उनके कंपनी या employer से उसमे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा।

Relief in tax due to covid-19

अगर आपको किसी अन्य व्यक्ति से मदद मिली है तो आपको 10

लाख रूपये तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ सकता है।
सरकार कानून में यह बदलाव करने जा रही है जिसके तहत वर्ष 2019 से 2020 के लिए यह सारे नियम मान्य होंगे।

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लोगों और अन्य फाइनेंसियल सलाहकारों ने सरकार के इस कदम का बहुत स्वागत किया है। वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इससे लोगों को काफी फायदा वाला है।

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